National Lok Adalat traffic challans latest update: देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 13 सितंबर को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NLSA) द्वारा ट्रैफिक चालान के पेंडिंग केसों को कम करने और वैकल्पिक तरीकों से विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी. तो इस लोक अदालत के लिए आपको सबसे पहले प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी जरूरी है. और आपको बता दे कि राष्ट्रीय लोक अदालतव् में ट्रैफिक चालान माफ़ या कम किए जाते है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है. यह लोक अदालत लोगों को छोटे से लेकर बड़े ट्रैफिक उल्लंघनों को कम खर्च पर निपटाने या उन्हें रद्द करवाने का मौका देती है. जानकारी के लिए बता दे कि यह छूट केवल कुछ खास तरह के चालानों पर ही लागू होती है.
ऐसे ऑनलाइन जेनरेट होगा चालान माफ़ करवाने का टोकन
National Lok Adalat में शामिल होने और अपने किसी बकाया ट्रैफ़िक चालान का निपटारा करने के लिए पहले आपको टोकन जनरेट जो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में होगा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर जाना.
क्लिक के बाद होमपेज पर विकल्प ‘दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी’ पर क्लिक करें, जिसके बी आड़ सीधे आपको टोकन पंजीकरण पेज पर लेकर जाएगा. यहां आपका नाम, संपर्क नंबर, वाहन पंजीकरण संख्या और पेंडिंग चालान की सारी जानकारी भरें और सबसे निचे सबमिट बटन पर टच करते ही आपके मोबाईल नंबर कंफर्मेशन मैसेज के साथ एक डाउनलोड लिंक के मध्यम से आपको National Lok Adalat टोकन नंबर लिखा मिलेगा.
National Lok Adalat में सिर्फ इन चालान पर छूट संभव
- बिना सीट बैल्ट के ड्राइव \करने का चालान
- दुपहिया वाहन बिना हेलमेट के ड्राइविंग
- कोई भी लाल बत्ती पार करना
- कोई गलत तरीके से जारी किया गया चालान
- वाहन की ओवर स्पीड का चालान
- वैध प्रदुषण प्रमाणपत्र का अभाव
- कही पर गलत पार्किंग
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना
- अपने वाहन के लिए उपयुक्त फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं
- सड़क पर गलत लेन में गाड़ी चलाना
- कही पर ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी
- बिना सरकारी निर्देशित नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना
National Lok Adalat में माफ नहीं होंगे ये चालान
- नशे में ड्राइविंग करना
- वाहन से हिट-एंड-रन मामले
- लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई मौत
- नाबालिगों की ड्राइविंग
- अनधिकृत रेसिंग या कोई स्पीड ट्रायल
- किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज वाहन
- अदालती सुनवाई के तहत लंबित चालान
- देश के अन्य राज्यों में जारी किए गए चालान




