Traffic Challan New Rules:नई दिल्ली- केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक चालान प्रणाली में बड़ी राहत दी है। नए नियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने ई-चालान को 45 दिनों के भीतर चुनौती दे सकता है और भुगतान के लिए कुल 75 दिन का समय मिलेगा। इससे पहले चालान न भरने पर मामला ऑटोमेटिक वर्चुअल कोर्ट भेजा जाता था और RC/DL जैसे काम रोक दिए जाते थे; अब ऐसा नहीं होगा।
45 दिन तक Traffic Challan की चुनौती का मौका
echallan.parivahan.in पोर्टल पर चालान नंबर और वाहन रजिस्ट्रेशन डालकर अपलोड किया जा सकता है। चुनौती देने वाले को टिकट का स्कैन कॉपी, फोटो या सीसीटीवी फुटेज जैसा दस्तावेजी सबूत अटैच करना होगा। परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर (IT) राजीव यादव ने बताया, “45वें दिन रात 11:59 बजे तक अपलोड स्वीकार होगा; उसके बाद चालान ‘स्वीकारित’ मान लिया जाएगा।”
Traffic Challan में 75 दिन : भुगतान की अंतिम लाइन
चुनौती देने के बाद भी यदि Traffic Challan बरकरार रहता है, तो राशि जमा करने के लिए 30 अतिरिक्त दिन मिलेंगे। यानी कुल 75 दिन। ऑनलाइन UPI/नेट बैंकिंग या ऑफलाइन बैंक काउंटर दोनों विकल्प खुले रहेंगे। भुगतान न होने पर भी मामला अब स्वतः वर्चुअल कोर्ट नहीं भेजा जाएगा; RC/DL सेवा रोकने की कार्रवाई संभव नहीं होगी।
Traffic Challan का 30 दिन में लिखित फैसला
अपील दर्ज होते ही संबंधित अधिकारी को 30 दिन का समय मिलेगा। वह सबूत देखेगा, वीडियो कॉल पर यदि जरूरत हो तो सुनवाई करेगा और फैसला पोर्टल पर PDF के रूप में अपलोड करेगा। यदि चालान रद्द होता है तो रिफंड 7 दिन में खाते में आ जाएगा। यदि दोषी पाया जाता है तो ₹100 अतिरिक्त फीस देनी होगी, पर कोर्ट-कचहरी का खर्च नहीं।
Traffic Challan Rules न्याय और राहत दोनों
नए नियम से आम नागरिक को दोहरा लाभ मिलेगा—पहला, उसे तुरंत भुगतान का दबाव नहीं होगा; दूसरा, RC/DL जैसे जरूरी काम अटकेंगे नहीं। परिवहन मंत्रालय का दावा है कि इससे वसूली दर भी बढ़ेगी क्योंकि लोग अब बिना डर के अपील कर सकेंगे। सड़क सुरक्षा के साथ-साथ डिजिटल न्याय की यह छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पहल भारत को वास्तव में ‘चालान-मुक्त’ नहीं, ‘चालान-न्याययुक्त’ बनाने की दिशा में एक कदम है।



