Haryana Children Pension- हरियाणा सरकार ने राज्य के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने असहाय बच्चों के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है, जिन्हें माँ बाप की सहायता प्राप्त नहीं है।
हरियाणा सरकार की योजना का उद्देश्य
इस योजना का केंद्रीय लक्ष्य 21 वर्ष से कम आयु के उन असहाय बच्चों को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जो अपने माता-पिता या मुख्य अभिभावक के स्नेह और देखभाल से बिलकुल वंचित हैं। यह पेंशन उन परिवारों तक सीमित है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से कम है, ताकि सहायता का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँच सके।
हरियाणा सरकार की योजना पात्रता के मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
आवेदक बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदक के परिवार की कुल सालाना आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण रूप से, बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
हरियाणा सरकार की योजना में वित्तीय सहायता का स्वरूप
योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।
हरियाणा सरकार की योजना में आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य होगा:
- बच्चे के असहाय या बेसहारा होने का प्रमाण पत्र।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- यह सिद्ध करने वाला दस्तावेज कि बच्चा हरियाणा राज्य में पिछले 5 वर्षों से निवासरत है। इसमें मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
- परिवार पहचान पत्र (पारिवारिक आय का प्रमाण)।
यदि कोई आवेदक उपरोक्त में से किसी निवास प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो राज्य में पाँच वर्षों के निवास संबंधी एक हलफनामा भी स्वीकार्य होगा।
हरियाणा सरकार की योजना में आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और पात्र लाभार्थी निम्नलिखित स्थानों पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- अंत्योदय सरल केंद्र
- अटल सेवा केंद्र (Atal Seva Kendra)
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित (Self-Attested) फोटोकॉपी संलग्न करना आवश्यक है।
इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार का प्रयास है कि समाज के इस वंचित वर्ग के बच्चों को एक बेहतर भविष्य निर्माण का अवसर मिल सके और वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें।



